Kanya Vivah Yojana: आज के समय में बेटियों की शादी करना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती सा बन चुका है। ऐसे में बिहार सरकार ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” की है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य के BPL परिवारों की बेटियों को शादी के समय कुछ आर्थिक मदद दी जा सके ताकि वे बोझ महसूस न करें।
इस योजना के तहत बिहार सरकार eligible बेटियों को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर आप यह आपके घर में कोई बेटी है और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन का पूरा प्रोसेस हम आपको नीचे बता रहे हैं।
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कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
- कन्या विवाह योजना का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा।
- लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
- परिवार BPL सूची में होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की की यह पहली शादी होनी चाहिए तभी कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- परिवार के पास BPL राशन कार्ड या अन्य गरीबी प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
Kanya Vivah Yojana के लिए दस्तावेज
- लड़की और लड़के दोनों का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दहेज न लेने का स्वप्रमाणित पत्र
Kanya Vivah Yojana Online Apply कैसे करें?
- आवेदन के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको पेज पर “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जरूरी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरना है।
- अब सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- सफलतापूर्वक आवेदन के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है।
- कुछ समय बाद सभी विवरणों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों के खाते में सीधे 5000 रुपये की राशि भेज दी जाएगी।
- इस तरह गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी में इस सहायता का उपयोग कर सकेंगे।